सावधान हो जाए पराली जलाने से अब लग सकता है आप पर बहुत ज्यादा जुर्माना।

बलिया। जनपद के समस्त कृषकों को सूचित करते हुए उप कृषि अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कड़े निर्देशानुसार सेटेलाइट के माध्यम से खेतों की लगातार निगरानी हो रही है। पराली जलाने पर सेटेलाइट द्वारा सम्बन्धित खेत का विवरण रिकार्ड कर लिया जायेगा और आपको अनावश्यक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। किसान भाई फसल अवशेष कदापि न जलाएं, अपितु उसे मिट्टी में मिलाकर खाद के रूप् में परिवर्तित करें। अवशेषों से खाद बनाये, मृदा का कार्बन अंश बढ़ाएं’’ मा. उच्चतम न्यायालय एवं मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा फसल अवशेष को खेतों में जलाना दंडनीय अपराध घोषित है। नये शासनादेश के अनुसार पराली/फसल अवशेष जलाने पर अर्थदंड/पर्यावरणीय वसूली जिसमें 02 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों से रू0 5000/- का जुर्माना प्रति घटना। 02 से 05 एकड़ भूमि वाले किसानों से रू0 10000/- का जुर्माना प्रति घटना। 05 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों से रू0 30000/- का जुर्माना प्रति घटना। ’’पोषक तत्व धुऑ बन जाए, तब कैसे खेती हो पाए’’ एक टन धान के फसल अवशेष जलाने से 30 किग्रा0 कणिका तत्व, 60 किग्रा0 कार्बन मोन...