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यूपी में सड़क हादसे के घायलों को मिलेगा ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज, केंद्र सरकार ने शुरू की 'पीएम राहत' योजना

 


नई दिल्ली/लखनऊ। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने और मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 'पीएम राहत' (PM Road Accident Victim Hospitalization and Assured Treatment) योजना लागू की है। इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को दुर्घटना के बाद पहले 7 दिनों तक ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।


योजना का लाभ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य दुर्घटना के बाद के 'गोल्डन आवर' में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना है।


योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। अस्पतालों को भुगतान डिजिटल क्लेम प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले गुड समैरिटन (Good Samaritan) को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी, ताकि लोग बिना किसी डर के घायलों की मदद कर सकें।


सरकार ने हिट एंड रन मामलों में भी इलाज का खर्च वहन करने का प्रावधान किया है। इस पहल से उम्मीद है कि सड़क दुर्घटनाओं के बाद इलाज में होने वाली देरी कम होगी और समय पर उपचार मिलने से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकेगी.

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