लखनऊ / उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय की ओर से रबी विपणन वर्ष 2025–26 के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। अब राज्य के सभी क्रय केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचने के लिए किसानों के पास फार्मर आईडी (किसान पहचान पत्र) होना अनिवार्य होगा।
जारी निर्देशों के अनुसार, गेहूं सहित अन्य रबी फसलों की खरीद केवल उन्हीं किसानों से की जाएगी जिनके पास वैध फार्मर आईडी होगी। बिना पहचान पत्र के किसी भी किसान की उपज की खरीद नहीं की जाएगी।
क्या है नया नियम?
- सभी क्रय केंद्रों पर किसान पहचान पत्र अनिवार्य
- फार्मर आईडी के बिना फसल खरीद पर रोक
- किसानों को पहले पंजीकरण कराना जरूरी
📌अधिकारियों को निर्देश
कृषि विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को फार्मर आईडी बनवाने के लिए जागरूक करें और प्रक्रिया को तेज करें, ताकि खरीद में किसी प्रकार की बाधा न आए।
किसानों के लिए जरूरी सलाह
किसान जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री/आईडी बनवा लें, अन्यथा उन्हें अपनी उपज बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
फैसला पारदर्शिता बढ़ाने और सही किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है।
