बलिया, 25 सितम्बर।
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत बलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन और मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से पाक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया गया।
मा0 विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या-8 बलिया ने अभियुक्त सुरेन्द्र गुप्ता पुत्र स्व. विरजू गुप्ता निवासी कोटवारी, थाना रसड़ा, जनपद बलिया को 25 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹20,000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतना होगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण:
वादिनी द्वारा थाना रसड़ा पर तहरीर दी गई थी कि अभियुक्त ने उसके पुत्र के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। इस आधार पर थाना रसड़ा में मु0अ0सं0-132/2024 धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसके फलस्वरूप आज यह निर्णय आया।
अभियोजन अधिकारी: श्री राकेश कुमार पाण्डेय
सोशल मीडिया सेल, बलिया पुलिस