बलिया।
पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से बलिया प्रशासन ने पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
उप कृषि निदेशक मनीष कुमार सिंह ने बताया कि खेतों में पराली जलाने वाले किसानों से पर्यावरणीय प्रतिकर (जुर्माना) वसूला जाएगा। शासन स्तर से इसके स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जुर्माने की दरें:
2 एकड़ से कम भूमि वाले किसान: ₹5,000 प्रति घटना
2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसान: ₹10,000 प्रति घटना
5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान: ₹30,000 प्रति घटना
खेतों में अनिवार्य उपकरण:
कृषि विभाग ने निर्देश दिया है कि धान की कटाई के समय सभी कम्बाइन हार्वेस्टरों में सुपर एसएमएस उपकरण लगाना अनिवार्य होगा।
किसानों को सुपर सीडर, हैपी सीडर, मल्चर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, श्रेडर, रोटरी स्लेशर, जिरोटिल सीड कम फर्टी ड्रिल जैसे यंत्रों से फसल अवशेष प्रबंधन करने को कहा गया है।
