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नौकरी के नाम पर ठगी: बलिया में तीन पर फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज




बलिया। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी और फर्जी नियुक्ति एवं परिचय पत्र देने के मामले में नगरा थाना पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित की तहरीर पर यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।

नगरा थाना क्षेत्र के ग्राम पड़री निवासी आशुतोष पांडेय द्वारा दी गई शिकायत में कहा गया है कि उनके भाई आशीष को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपये की मांग की गई थी। आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर किस्तों में भुगतान की बात हुई। आशुतोष ने 4 लाख रुपये नकद एवं आशीष के शैक्षणिक अभिलेख आरोपितों को सौंप दिए, जबकि शेष धनराशि आरोपियों के बताए गए बैंक खाते और फोन पे के माध्यम से किस्तों में भेजी गई।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गाजीपुर जनपद के मरदह थाना क्षेत्र के ग्राम महारे निवासी रामसूरत राम, मऊ जनपद के हलधरपुर थाना अंतर्गत ग्राम बड़ी मड़ौली फरदापुर निवासी जितेन्द्र यादव तथा एक अज्ञात व्यक्ति इस ठगी में शामिल हैं। रामसूरत राम द्वारा दिए गए नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र प्रथम दृष्टया कूटरचित प्रतीत हो रहे थे, जिन पर कोई दिनांक अंकित नहीं था और दस्तावेजों की सत्यता संदेहास्पद थी।

सितंबर 2024 के बाद आरोपियों ने पीड़ित के फोन कॉल्स उठाना बंद कर दिया, जिससे ठगी का संदेह और गहरा गया। पीड़ित द्वारा निरंतर संपर्क करने का प्रयास विफल रहने पर अंततः नगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस ने मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(2), 352 एवं धारा 175(3) के तहत दर्ज किया है। यह प्राथमिकी 18 जुलाई 2025 को थाने में पंजीकृत की गई।

पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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