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6 महीने तक प्रदेश में कोई हड़ताल नहीं सरकार ने लिया फैसला

 


न्यूज़ डेस्क:-उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में अगले 6 महीनों के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि आगामी 6 महीने तक सरकार की किसी भी सेवा से जुड़े कर्मचारी किसी भी तरह का हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसे लेकर सरकारी आदेश जारी किये जा चुके है। गौरतलब है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 7 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान किया था। कर्मचारियों ने जब इस हड़ताल का आह्वान किया तो पावर कॉरपोरेशन सतर्क हो गया और इस मामले से शासन के बड़े अधिकारियों को अवगत कराया गया। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा तत्परता दिखाते हुए यह फैसला लिया गया है। बतादें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों व सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अगले 6 महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि बिजली विभाग में पीपीपी मॉडल के तहत परिवर्तन के विचारों के बीच सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने की तैयारी में थे। जिसको लेकर पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सभी जिलाधिकारी, मंडलायुक्तों, पुलिस कमिश्नरों और कप्तानों को पत्र लिखकर इसके लिए बंदोबस्त शुरू करने के आदेश पहले ही दे दिए थे। अब सरकार के इस फैसले के बाद पवार कार्पोरेशन ने राहत की सांस ली है।

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