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69 हजार शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट पर रोक, अब 23 सितंबर को सुनवाई

69 हजार शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट पर रोक, अब 23 सितंबर को सुनवाई



 लखनऊ। उत्तर प्रदेश 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा- हाईकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा।



सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों- अनुसूचित जाति व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों और कार्यरत शिक्षकों से कहा कि लिखित दलीलें पेश करें। हम इस पर फाइनल सुनवाई करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए समय चाहिए। अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
याचिका परिषदीय विद्यालयों में 4 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं में शिक्षक राघवेंद्र प्रताप सिंह, रवि प्रकाश पांडेय, शिवम चौबे और रवि सक्सेना सहित अन्य शामिल हैं। इनकी तरफ से एडवोकेट गौरव बनर्जी, एस. मुरलीधर, मुकुल रोहतगी, पीए सुंदरम ने पैरवी की। राज्य सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में यूपी की अपर महाधिवक्ता एश्वर्या भाटी ने रखा।
16 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की जून 2020 और जनवरी 2022 की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। बेंच ने सरकार को सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नए सिरे से जारी करने का भी आदेश दिया था। बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी थी।
कोर्ट में शिक्षकों की भर्ती में 19 हजार सीटों पर आरक्षण घोटाला सामने आया था। ऐसे में बेंच ने आदेश दिया कि आरक्षण नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करके नई लिस्ट बनाई जाए। इससे पहले लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच भी ये मान चुकी थी कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ था।

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