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बलिया में 31 मार्च तक धारा 163 लागू, पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक

 



बलिया। जनपद में कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्व धारा 144) लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 13 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। आगामी त्योहारों तथा हाईस्कूल-इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए एहतियातन यह निर्णय लिया गया है।

प्रशासन के अनुसार जनपद सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने तथा धरना-प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पारंपरिक धार्मिक आयोजनों तथा जुमे की नमाज को छूट प्रदान की गई है।

बिना अनुमति अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा, धारदार हथियार या विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। सिख समुदाय की पारंपरिक कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को छूट दी गई है। साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, नारे या पर्चे लगाने एवं वितरित करने पर रोक रहेगी। सड़क, रेलमार्ग या सार्वजनिक सेवाओं को बाधित करना, घेराव, पुतला दहन तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय होगा।

परीक्षा अवधि में विशेष प्रावधान

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार उपकरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। केंद्रों से एक किलोमीटर की परिधि में फोटो कॉपी एवं स्कैनर मशीनों का संचालन बंद रहेगा, जबकि 200 मीटर की परिधि में सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर किसी को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। नागरिकों से शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है।

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